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Aadhaar-PAN Linking : 10 दिनों के भीतर करवा लें ये जरूरी काम, वरना हो सकती है ये बड़ी परेशानी

PAN-Aadhaar Linking: फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में बस कुछ दिन बचे हैं. ऐसे में पैन आधार कार्ड लिंकिंग से लेकर इनकम टैक्स के जरूरी काम पूरा कर लें.

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Aadhaar-PAN Linking : 10 दिनों के भीतर करवा लें ये जरूरी काम, वरना हो सकती है ये बड़ी परेशानी

PAN-Aadhaar Card Link

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डीएनए हिंदी: पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar Linking) के अलावा, कई अन्य वित्तीय कार्यों की समय सीमा अगले 10 दिनों में खत्म हो जाएगी. 31 मार्च, 2023 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है. आपका पैन (PAN) अगले महीने से इनऑपरेटिव हो जाएगा. जैसा कि मार्च का महीना चालू वित्त वर्ष के अंत का प्रतीक है, कई अन्य वित्तीय कार्य हैं जैसे कि फाइनेंसियल ईयर 2020-21 के लिए अपडेटेड इनकम ईयर (ITR) दाखिल करना, टैक्स बचत निवेश, जिन्हें इस साल के महीने के अंत तक पूरा करने की जरुरत है. इन कार्यों को पूरा करने के लिए इस समय सीमा को चूकने का अर्थ है कि आपको दंड देना होगा या अन्य परिणाम भुगतने होंगे.

पैन को आधार कार्ड से लिंक करें

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके पैन कार्ड (PAN Card) को आपके आधार (Aadhaar Card) से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 दी है. पैन और आधार को अब 1000 रुपये के जुर्माने के साथ लिंक किया जा सकता है. हालांकि, अगर अंतिम समय सीमा से पहले दोनों आईडी कार्ड को लिंक करने में असफल रहते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग

FY20 या मूल्यांकन वर्ष 2020-21 (AY21) के लिए अपडेटेड ITR जमा करने की समय सीमा 31 मार्च है. टैक्सपेयर को अपडेटेड ITR फ़ाइल करने की जरुरत है.

फॉर्म 12BB

फॉर्म 12BB फाइल करने की समय सीमा भी 31 मार्च है. सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को अपने निवेश पर टैक्स लाभ या छूट का दावा करने के लिए नियोक्ता को यह फॉर्म जमा करना होगा. फॉर्म में शामिल किए जाने वाले कुछ डॉक्यूमेंट हाउस रेंट अलाउंस (HRA), लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) और होम लोन (Home Loan) पर ब्याज हैं.

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट

टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट (Tax Saving Investment) 31 मार्च, 2023 से पहले किया जाना चाहिए और यह FY23 के लिए ITR फाइल करते समय पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत कटौती का दावा करने के लिए उपलब्ध होगा. आयकर अधिनियम की धारा (Income Tax Act) 80C के तहत टैक्सपेयर पुरानी टैक्स व्यवस्था में 1.5 लाख रुपये की सीमा के साथ कटौती का दावा कर सकते हैं.

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