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Majhi Kanya Bhagyashree Yojana: बेटियों के पैदा होने पर मिलेंगे पैसे, समझिये कैसे उठा सकते हैं फायदा

Majhi Kanya Bhagyashree Yojana: बेटियों के लिए चल रही योजनाओं के बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की लड़कियों के लिए माझी कन्या भाग्यश्री योजना की शुरूआत की है. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) की ओर से इस योजना को 1 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था.  

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Majhi Kanya Bhagyashree Yojana: बेटियों के पैदा होने पर मिलेंगे पैसे, समझिये कैसे उठा सकते हैं फायदा

Majhi Kanya Bhagyashree Yojana

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डीएनए हिंदी: देश की बेटियों के भविष्य को बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से लागातार कई सरकारी योजनाएं लॉन्च की जा रही है. इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी एक बेहतरीन योजना 1 जनवरी 2016 को  बेटियों के नाम की. माझी कन्या भाग्यश्री योजना (Majhi Kanya Bhagyashree Yojana) में बेटी के जन्म पर उसके घर वालों को 50 हजार रुपये की राशि दी जाती है. ये योजना महाराष्ट्र सरकार ने लड़कियों  की संख्या बढ़ाने उनके स्वास्थ्य सुधारने के दृष्टिकोण से शुरु की थी. जिन परिवारों में दो बेटियां हैं, उनको भी इस योजना का लाभ दिया जाता है.  

माझी कन्या भाग्यश्री योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी नियम व शर्तें- 

  • सबसे पहले तो आपको महाराष्ट्र का मूल निवासी होना जरूरी है. 
  • इसके बाद मां और बेटी का ज्वॉइंट अकाउंट (Joint Account Passbook) होना चाहिए. इस अकाउंट में बेटियों को 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 5 हजार रुपये का ओवरड्रॉफट दिया जाता है.
  • लड़की के जन्म के बाद अगर माता- पिता अपनी नसबंदी कराते है तो उन्हें इसके लिए 50 हजार रुपये भी दिए जाते हैं और अगर दो लड़कियों के जन्म के बाद नसबंदी कराते हैं तो दोनों लड़कियो के नाम पर उन्हें 25- 25 हजार रुपये दिए जाते हैं. इस राशि का इस्तेमाल बेटियों के शिक्षा के लिए भी किया जा सकता है.  

माझी कन्या भाग्यश्री योजना के लिए ये डाक्यूमेंट्स चाहिये

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड, मां और  बेटी का ज्वॉइंट अकाउंट पासबुक, फोन नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है. आपको तीसरा बच्चा होने पर भी इस योजना का लाभ केवल दो बेटियों के लिए ही दिया जाता है.  

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माझी कन्या भाग्यश्री योजना के लिए कैसे अप्लाई करें?

माझी कन्या भाग्यश्री योजना में आवेदन करने के लिए आपको महाराष्ट्र सरकार के आधिकारिक  वेबसाइट पर इसका फॉर्म डाउनलोड करना होगा. फिर इसे ध्यानपूर्वक भरना है. फॉर्म में किसी भी तरह की गलती होने पर आपका एप्लीकेशन कैंसल हो सकता है. फॉर्म भरने के सभी डॉक्यूमेंट्स लगाकर इसे महिला एंव बाल विकास मंत्रालय में जमा करना होगा. 

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