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ITR: जल्दी भर लें इनकम टैक्स रिटर्न, वरना भरना पड़ेगा फाइन

फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है तो 31 दिसंबर तक इसे भर सकते हैं.

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ITR: जल्दी भर लें इनकम टैक्स रिटर्न, वरना भरना पड़ेगा फाइन

Income Tax Return

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डीएनए हिंदी: वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई थी. हालांकि, बहुत से लोगों को आईटीआर दाखिल करने में परेशानी हुई है. यदि आपने अब तक ITR नहीं भरा है तो आप लेट फी के साथ (Belated ITR) 31 दिसंबर, 2022 तक भर सकते हैं.

कितनी लेट फीस देनी होगी?

आयकर अधिनियम की धारा 139(1) में कहा गया है कि समय सीमा तक आईटीआर दाखिल करने में विफल रहने पर धारा 234ए के तहत जुर्माना लगेगा. 31 दिसंबर, 2022 तक 5,000 रुपए शुल्क के साथ लेट आईटीआर फाइलिंग की जा सकती है.

दूसरी तरफ, अगर करदाता की कुल आय 5 लाख रुपये या उससे कम है तो उसे सिर्फ 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. यदि राजस्व 2.50 रुपये से कम है तो रिटर्न दाखिल करने के लिए कोई जुर्माना नहीं देना होगा.

अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और तब भी आपने 31 दिसंबर तक ऐसा नहीं किया तो आयकर विभाग (Income Tax Department) आपको चेतावनी दे सकता है. इसलिए 31 दिसंबर से पहले अपना आईटीआर फाइल जरुर कर दें.

31 दिसंबर तक रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना होगा

इसी तरह, अगर किसी ने गलत आईटीआर फाइल किया है, तो वे संशोधित आईटीआर फाइल करके इसे ठीक कर सकते हैं. आईटीआर के इन दोनों रूपों को 31 दिसंबर, 2022 तक जमा करना होगा और ये वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए हैं.

रिवाइज्ड और बिलेटेड रिटर्न का क्या मतलब होता है?

बिलेटेड रिटर्न वे हैं जो एक वित्तीय वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल करने की मूल समय सीमा बीत जाने के बाद दाखिल किए जाते हैं. इसके लिए करदाता पर जुर्माना लगाया जाता है. जब प्रारंभिक रिटर्न दाखिल करने के दौरान कोई गलती होती है तो एक रिवाइज्ड रिटर्न जमा किया जाता है. 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 139(4) निर्दिष्ट करती है कि कितनी देर से आईटीआर दाखिल किया जाना चाहिए. रिवाइज्ड आईटीआर धारा (5) 139 के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है.

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