Advertisement
हिंदी न्यूज़पर्सनल फाइनेंस

Gold Investment: फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड में बदलें, नहीं लगेगा कोई टैक्स

Gold Investment: अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो बता दें कि अब इसपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा.

Latest News
Gold Investment: फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड में बदलें, नहीं लगेगा कोई टैक्स

Gold Investment

Add DNA as a Preferred Source

डीएनए हिंदी: अगर आप ई-गोल्ड (E-Gold) या फिजिकल गोल्ड (Physical Gold) में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल ई-गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में और फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड में बदल सकते हैं और इसपर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा. सरकार ने बजट के दौरान ऐलान किया कि अगर आप फिजिकल गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड (Electronic Gold) में बदलते हैं तो इसपर निवेशकों को कोई कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gains Taxes) नहीं देना होगा. इसका मतलब है कि अब निवेशक अपनी ज्वेलरी बेचकर उसे डिजिटल गोल्ड में निवेश (Gold Digital Investment) कर सकते हैं. साथ ही इससे मिलने वाले लाभ पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा.

फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड में बदल सकते हैं

बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के बजट भाषण में बताया कि फिजिकल गोल्ड के इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट (EGR) में ट्रांसफर करने और इसी तरह  इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट (EGR) को फिजिकल गोल्ड के तौर पर समझा जाएगा. इसपर किसी भी तरह का कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. सीतारमण ने बताया कि इससे ई-गोल्ड में निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

मालूम हो कि अब तक गोल्ड खरीदारी के 3 साल के बाद इसपर 20 प्रतिशत का टैक्स और लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर 4 प्रतिशत लगता था. वहीं गोल्ड और इमिटेशन ज्वेलरी पर सीमा शुल्क 25 प्रतिशत, चांदी पर 7.5% से 5% हो गया है. इस ड्यूटी के बढ़ने से मार्केट में गोल्ड की कीमत में बढ़ोतरी होने लगी है.

यह भी पढ़ें:  Union Budget 2023: Gold, सिल्वर और प्लेटिनम पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा, अब ज्वेलरी होगी और महंगी

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement