Advertisement

EPFO: कौन से 6 क्लेम फॉर्म हैं जरूरी, इनका कब-कब किया जाता है इस्तेमाल

EPFO: अगर आप EPF में योगदान देते हैं तो इसके तहत कुछ क्लेम फॉर्म होते हैं. जिनका इस्तेमाल आप अलग-अलग व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के लिए कर सकते हैं.

Latest News
EPFO: कौन से 6 क्लेम फॉर्म हैं जरूरी, इनका कब-कब किया जाता है इस्तेमाल

EPFO

Add DNA as a Preferred Source

डीएनए हिंदी: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), भारत में सेवानिवृत्ति निधि के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार संगठन, अपने सदस्यों को तीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), एक पेंशन योजना, और कर्मचारियों के लिए एक बीमा कार्यक्रम है. ये तीनों, जो 1952 की ईपीएफ योजना, 1995 की पेंशन प्रणाली (EPS) और 1976 की बीमा योजना (EDLI) द्वारा शासित हैं, अपने सदस्यों की जरूरतों को पूरी तरह से प्रदान करते हैं.

यहां 6 सबसे जरूरी EPF क्लेम फॉर्म की लिस्ट दे रहे हैं:

1. फॉर्म 10सी: आप इस फॉर्म का इस्तेमाल अपने नियोक्ता के अंशदान ईपीएस योजना से धन निकालने के लिए कर सकते हैं.
2. फॉर्म 10डी: मासिक पेंशन पाने के लिए आप इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं.
3. फॉर्म 31: इस फॉर्म का इस्तेमाल आपके ईपीएफ खाते से कर्ज लेने और निकासी के लिए किया जाता है.
4. फॉर्म 13: यह फॉर्म आपको अपने फंड को एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है. यह सुनिश्चित करता है कि आपका फंड एक ही जगह पर है.
5. फॉर्म 20: इस फॉर्म का इस्तेमाल करके आपके परिवार के सदस्य या नामांकित व्यक्ति कर्मचारी की मृत्यु के मामले में पीएफ फंड प्राप्त कर सकते हैं और यह तब भी लागू होता है जब आपकी नौकरी 10 साल से कम हो.
6. फॉर्म 51एफ: फॉर्म 51F का इस्तेमाल आपके नॉमिनी द्वारा कर्मचारियों के जमा से जुड़े बीमा के बीमा लाभों का दावा करने के लिए किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:  Income Tax Notice: नए फाइनेंशियल ईयर में क्या आपको मिल सकता है इनकम टैक्स विभाग से नोटिस, जानें यहां

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

Read More
Advertisement
Advertisement
Advertisement