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दूध-पनीर, बुक-पेंसिल समेत इन चीजों को सरकार ने टैक्स से किया बाहर, अब तक लगता था 12% जीएसटी

New GST Rates: वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, पेस्टल, एक्सरसाइज बुक और नोटबुक पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है.

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दूध-पनीर, बुक-पेंसिल समेत इन चीजों को सरकार ने टैक्स से किया बाहर, अब तक लगता था 12% जीएसटी

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New GST Rates: दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई. इस बैठक में GST को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए. मोदी सरकार ने त्योहारों से पहले मिडिल क्लास को बड़ी सौगात देते हुए कई आवश्यक वस्तुओं पर GST घटाकर जीरो कर दिया है. पहले इन प्रोडक्ट्स पर 5 से 12% का टैक्स लगता था.

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, 'रोटियों पर कोई भी अब कोई GST नहीं लगेगा. रोटी, पराठा, ब्रेड,पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है. मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा. अब तक इन वस्तुओं पर जीएसटी 5 प्रतिशत जीएसटी लगता था. दूध, ब्रेड, छेना और पनीर को भी नो टैक्स के स्लैब में रखा गया है.

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उन्होंने कहा कि मैप, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, पेस्टल, एक्सरसाइज बुक और नोटबुक पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है. साथ ही केंद्र सरकार ने 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसट 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें- GST काउंसिल में बड़ा फैसला, 12% और 28% के स्लैब खत्म, हेल्‍थ और लाइफ इंश्योरेंस टैक्स फ्री, इस तारीख से होगा लागू

इन दवाओं पर नहीं लगेगा GST
जीवन रक्षक दवाओं में ओनासेमनोजेन अबेपार्वोवेक, एस्किमिनिब, मेपोलिज़ुमाब, पेगीलेटेड लिपोसोमल इरिनोटेकन, डाराटुमुमाब, डाराटुमुमैब उपचर्म, टेक्लिस्टामैब, अमिवंतामब, एलेक्टिनिब, रिस्डिप्लाम, ओबिनुटुज़ुमैब, पोलाटुज़ुमैब वेडोटिन, एंट्रेक्टिनिब, एटेजोलिज़ुमाब, स्पेसोलिमैब, वेलाग्लूसेरेज अल्फा, एगल्सिडेस अल्फा, रुरियोक्टोकॉग अल्फा पेगोल, इडुरसल्फेटेज, एल्ग्लूकोसिडेस अल्फा, लैरोनिडेस, ओलिपुडेस अल्फा, टेपोटिनिब, एवेलुमैब, एमिसिज़ुमाब, बेलुमोसुडिल, मिग्लस्टैट, वेलमनसे अल्फा, एलिरोक्यूमैब, एवोलोकुमाब, सिस्टामाइन बिटार्ट्रेट, सीआई-अवरोधक इंजेक्शन और इंक्लिसिरन जीरो टैक्स लगेगा.

इसके अलावा केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया है. अब व्यक्तिगत इंश्योरेंस पर GST 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया है.

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