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Amazon Layoff: कर्मचारियों की छंटनी पर श्रम मंत्रालय सख्त, अमेजन को जारी किया समन

Amazon Layoff: कंपनी ने 10 हजार कर्मचारियों की छंटनी के लिए मेल किया है. इसके खिलाफ कर्मचारी संगठन श्रम मंत्रालय पहुंचे हैं.

Amazon Layoff: कर्मचारियों की छंटनी पर श्रम मंत्रालय सख्त, अमेजन को जारी किया समन
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डीएनए हिंदीः ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया (Amazon India) के कर्मचारियों की छंटनी की खबरों के सामने आने के बाद सरकार के निशाने पर आ गई है. श्रम मंत्रालय ने कंपनी को समन जारी किया है. कर्मचारी संगठन की शिकायत पर भेजे गए इस नोटिस में कंपनी से पक्ष रखने को कहा गया है. बता दें कि अमेजन ने पिछले दिनों 10 हजार कर्मचारियों के छंटनी की बात कही थी. इसमें इंजीनियर से लेकर साइंटिस्ट तक शामिल हैं. 

30 नवंबर तक की दी डेडलाइन
अमेजन की ओर से कर्मचारियों को मेल भेजा गया है. इसमें उन्हें 30 नवंबर तक सेपरेशन प्रोसेस पूरा करने की डेडलाइन दी गई है. श्रम मंत्रालय की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि अमेजन के अधिकारी खुद या किसी ऑथराइज्‍ड प्रतिनिधि को तय समय और दिन पर सभी साक्ष्‍यों और दस्‍तावेज के साथ श्रम विभाग कार्यालय में उपस्थित होना होगा. बता दें कि तकनीकी कर्मचारियों के संगठन यूनियन नेसेंट इन्‍फॉर्मेशन टेक्‍नोलॉजी एम्‍प्‍लॉयीज सीनेट (NITES) ने श्रम मंत्रालय को शिकायत भेजी है. इसमें कहा गया कि कंपनी छंटनी के नियमों का पालन नहीं कर रहा है. NITES ने केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को भेजी शिकायत में कहा था कि अमेजन अपने कर्मचारियों पर कंपनी छोड़ने का दबाव बना रही है और इस मामले में इन्‍क्‍वायरी की जानी चाहिए.   

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नहीं किया जा रहा नियमों का पालन
कर्मचारियों की ओ से दी गई शिकायत में कहा गया है कि कंपनी छंटनी के नियमों का पालन नहीं कर रहा है. कंपनी की ओर से भेजे गए मेल में कहा गया है कि कई पदों पर अब कर्मचारियों की जरूरत नहीं रह गई है, इसलिए कुछ रोल को खत्‍म किया जा रहा है. ऐसे कर्मचारियों का कार्यकाल 17 जनवरी, 2023 तक रहेगा और उसके बाद सेवा समाप्‍त मानी जाएगी. वहीं औद्योगिक विवाद कानून के तहत कोई भी नियोक्‍ता बिना सरकार की पूर्व अनुमति के कर्मचारियों को निकाल नहीं सकता है. कर्मचारियों का कहना है कि अगर कोई एम्‍प्‍लॉयी एक साल का कार्यकाल पूरा कर चुका है तो उसे तीन महीने का नोटिस दिए बगैर कंपनी से निकाला नहीं जा सकता है. 

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