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डीएनए मनी
RBI Extends Paytm Deadline:भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लागू करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है. पेटीएम के लिए यह बड़ी राहत की बात बात है. RBI ने डेडलाइन 15 दिन के लिए बढ़ाई है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम को बड़ी राहत देते हुए 15 दिन की छूट दी है. पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध सीमा 29 फरवरी से लागू होने वाली थी. इसे बढ़ाकर अब 15 मार्च तक का समय दिया गया है. इसका मतलब है कि पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और ग्राहक खातों में लेनदेन 15 मार्च 2024 तक किया जा सकता है. यह पेटीएम इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए भी बड़ी राहत की खबर है. आरबीआई ने डिपॉजिट और क्रेडिट लेनदेन के लिए यह समय-सीमा बढ़ाई है.
RBI gives 15-day relaxation to Paytm, extends the date to 15th March from the earlier stipulated timeline of February 29, 2024. https://t.co/UH52h5DIz4 pic.twitter.com/VP7Ou34zua
— ANI (@ANI) February 16, 2024
Paytm कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट में कमी पाए जाने के आधार पर आरबीआई ने कंपनी पर कार्रवाई की गई थी. इसके बाद से पेटीएम के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली है. केंद्रीय बैंक का कहना है कि कंपनी द्वारा पेश की जा रही जानकारी में अनियमितता पाई गई है. आरबीआई की ओर से इससे पहले वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 से पहले समाप्त करने का भी आदेश दिया गया था.
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15 मार्च तक निपटाने होंगे सारे खाते
पहले पेटीएम बैंक पेमेंट्स खातों के लिए समय-सीमा 29 फरवरी थी. अब उसके लिए 15 मार्च तक का समय मिल गया है. आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च तक सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शन और नोडल खातों का निपटारा करना होगा. इसके बाद किसी भी तरह के लेन-देन पर रोक होगी. बैंक ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं कहा है कि यह बैन कब तक जारी रहने वाला है.
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15 मार्च के बाद भी जारी रहेंगी ये सेवाएं
आरबीआई ने अपने निर्देश में स्पष्ट कहा है कि बढ़ाई गी अवधि के दौरान किसी भी तरह के दूसरे जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी. 15 मार्च, 2024 के बाद भी खाते में रिफंड, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज की अनुमति दी गई है.आप इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते रह सकते हैं. पेटीएम वॉलेट में जमा रकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
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