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Liquor Shops: इस शहर में 24 घंटे खुला रहेगा शराब का ठेका, जानिए यहां

Happy New Year 2023: नए साल का वक्त है ऐसे में अगर आप इस शहर जाएंगे तो आपको 24 घंटे शराब, पार्टी का मजा मिलेगा.

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Liquor Shops: इस शहर में 24 घंटे खुला रहेगा शराब का ठेका, जानिए यहां

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डीएनए हिंदी: नए साल का वक्त है. साल 2022 अपने आखिरी दिन पर है तो नया साल 2023 (New Year 2023) हम सब की राह देख रहा है. ऐसे में हर कोई नए साल के उत्सव के लिए बेसब्री से तैयार है. कई लोग तो नए साल को मजेदार बनाने के लिए दूसरे शहरों में घुमने के लिए चले गए हैं. ऐसे में यह खबर उन लोगों के लिए है जो यह सोच रहे हैं कि नए साल पर शराब का लुत्फ कैसे उठाएंगे. बता दें कि उत्तराखंड में 30 दिसंबर 2022 से लेकर 2 जनवरी 2023 तक शराब के ठेके (Liquor Shop) 24 घंटे खुले रहेंगे. यह आदेश उत्तराखंड सरकार ने जारी किया है. कुल मिलाकर 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक उत्तराखंड राज्य में सभी शराब की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी.

राज्य में 24 घंटे शराब की दुकानें खुली रहेंगी

दरअसल, नए साल के मौके पर लाखों की संख्या में पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं. पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए उत्तराखंड में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक खाने-पीने की सभी दुकानें, होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहेंगे. ऐसे में आबकारी सचिव ने भी शराब प्रेमियों की मुराद पूरी कर दी है. सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है और लिखा है कि 24 घंटे शराब की दुकानें खुली रहेंगी.

कुल मिलाकर नए साल के मौके पर आबकारी विभाग (Excise Department) ने उत्तराखंड के शराब प्रेमियों को भी बड़ा तोहफा दिया है. हालांकि सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि संबंधित नियमों का हर कीमत पर पालन किया जाना चाहिए.

सभी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे 24 घंटे खुले रहेंगे

इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने नए साल पर उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को राहत दी है. सरकार ने आदेश जारी किया है कि 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक उत्तराखंड में सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे 24 घंटे खोले जा सकेंगे. हालांकि, प्रासंगिक नियमों का पालन करना आवश्यक होगा.

सरकार की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि- नव वर्ष 2023 को देखते हुए उत्तराखंड राज्य में भारी संख्या में पर्यटकों के आने की संभावना है. अत: पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने हेतु दिनांक 30 दिसम्बर 2022 से 02 जनवरी 2023 तक उत्तराखण्ड राज्य के सभी होटल/रेस्तरां, ढाबे, चाय एवं अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों को 24 घण्टे जनता के लिये खुले रहने की अनुमति दी जाती है. 

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