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Railway Ticket: बच्चों की टिकट बुकिंग के किराये पर बोला रेल मंत्रालय, जानिए क्या है इससे जुड़ा नियम

रेल मंत्रालय ने उन खबरों को लेकर नियम स्पष्ट किया है, जिनमें कहा गया था कि अब भारतीय रेल में 1 से 4 साल तक की उम्र के बच्चों का भी टिकट खरीदना होगा.

Railway Ticket: बच्चों की टिकट बुकिंग के किराये पर बोला रेल मंत्रालय, जानिए क्या है इससे जुड़ा नियम
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डीएनए हिंदी: यदि आप अपने छोटे बच्चों के साथ ट्रेन का सफर करना चाहते हैं और आपको यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि बच्चों के टिकट खरीदने हैं या नहीं तो यह खबर आपके लिए है. केंद्रीय रेलवे मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों के रेल टिकट से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

रेल मंत्रालय ने स्पष्टीकरण उन रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि बच्चों के रेल टिकट से जुड़े नियम बदल गए हैं. अब भारतीय रेल में सफर करते समय यात्री को अपने 1 से 4 साल तक की उम्र के बच्चों का भी टिकट खरीदना होगा. 

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क्या है बच्चों के रेल टिकट का मौजूदा नियम

रेलवे की तरफ से बच्चों के टिकट को लेकर अपने यात्रियों को छूट दी जाती है. इस छूट के नियमों के मुताबिक, किसी भी यात्री को अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट नहीं खरीदना होगा. ऐसे बच्चे रेल में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं. रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि इस नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

मंत्रालय ने प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (PIB India) के ट्वीट को भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रिट्वीट किया है, जिसमें इस नियम से जुड़ी भ्रामक खबरों से सावधान किया गया है.

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किस परिस्थिति में खरीदना है बच्चों का टिकट

  • आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र का है, लेकिन आप उसके लिए अलग सीट चाहते हैं.
  • ऐसे में रिजर्वेशन फॉर्म में दिया ऑप्शन भरकर बच्चे की अलग सीट ली जा सकती है.
  • इस तरह से सीट लेने पर पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए भी पूरा किराया चुकाना होगा.
  • यह किराया किसी भी बड़े आदमी के लिए वसूले जाने वाले किराये के ही बराबर होगा.
  • यह नियम रिजर्वेशन बर्थ वाले कोच के लिए ही नहीं चेयरकार के लिए भी लागू होगा.
  • यदि बच्चे की अलग सीट नहीं चाहते हैं तो 5 साल से कम उम्र का बच्चा मुफ्त सफर करेगा.
  • मुफ्त सफर करने की स्थिति में बच्चे के लिए अलग सीट या बर्थ की मांग नहीं की जा सकती.
  • यदि ऐसा बच्चा किसी खाली सीट या बर्थ पर बैठा है तो यात्री के आने पर उसे उठाना होगा.
  • इस नियम से जुड़ा सर्कुलर रेलवे मंत्रालय ने 6 मार्च, 2020 को जारी किया था.

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