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Income Tax Saving Tips for couple: अगर आप घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं और शादीशुदा हैं तो आप लाखों के टैक्स से बच सकते हैं. इतना ही नहीं, लोन चुकाने का बर्डन भी अकेले आप पर नहीं होगा.
Income Tax Saving Tips for couple: शादी के बाद खर्चे बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं. पर शादी होती है इक्वल पार्टनरशिप और इस पार्टनरशिप में अगर खर्चों और जिम्मेदारियों का बोझ आपस में बांट लिया जाए तो स्ट्रेस की जगह खत्म हो जाती है. न फाइनेंशियल स्ट्रेस और न ही इमोशनल स्ट्रेस.अगर आप घर लेने का प्लान बना रहे हैं तो होम लोन का बर्डन आपस में बांटकर आप दोनों टैक्स में 7 लाख तक की छूट ले सकते हैं.
अगर आप Old Tax Regime चुनते हैं तो होम लोन पर आपको टैक्स में छूट मिल सकती है. अगर आप होम लोन लेते हैं तो हर महीने उसकी EMI आपके देनी होगी. सालभर में जितनी EMI आप चुकाएंगे उसमें कुछ हिस्सा प्रिंसिपल अमाउंट का होगा और कुछ इंटरेस्ट का. सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक के प्रिंसिपल अमाउंट पर आपको टैक्स में छूट मिलेगी. इसी तरह सेक्शन 24 (b) के तहत 2 लाख तक के इंटरेस्ट पर आपको टैक्स में छूट मिलेगी. इस तरह आप 3.5 लाख तक के अमाउंट पर टैक्स में छूट पा सकते हैं. यही छूट अपने पार्टनर को भी मिलेगी.
अगर आप शादीशुदा हैं तो होम लोन किसी एक के नाम पर लेने की बजाए दोनों के नाम पर लेना बेहतर ऑप्शन होगा. क्योंकि तब आप दोनों के अकाउंट्स से होम लोन कटेगा और आप दोनों इनकम टैक्स में मिलने वाले बेनिफिट के हकदार होंगे. इस तरह आप और आपके पार्टनर मिलकर 7 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स बचा पाएंगे.
होम लोन पर टैक्स बेनिफिटे लेने के लिए आपको अपना लोन स्टेटमेंट अपने एम्प्लॉयर या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा. लोन स्टेटमेंट में ये मेंशन होगा कि आपने इंटरेस्ट में कितने पैसे चुकाए और प्रिंसिपल अमाउंट कितना चुकाया. अगर आपका टैक्स कट गया है तो आपको ITR भरते वक्त अपना लोन स्टेटमेंट जमा करते हुए डिडक्शन क्लेम करना होगा. इससे आपको रिफंड मिल जाएगा.
इस तरह आप और आपके पार्टनर न केवल टैक्स बचाएंगे, बल्कि अपने घर के फाइनेंस और नेम प्लेट में इक्वल पार्टनर भी बनेंगे.
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