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घर में कितना रख सकते हैं Gold? जान लीजिए सोना रखने और बेचने का सारा नियम

Gold Storage Limit: अगर आप सोने के गहनों के शौकीन हैं, या इनवेस्टमेंट के रूप में सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए घर में सोना रखने से जुड़ा ये जरूरी नियम जानना ज़रूरी है.

घर में कितना रख सकते हैं Gold? जान लीजिए सोना रखने और बेचने का सारा नियम
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Gold Investment: भारतीय समाज का सोना प्रेम किसी से छिपा नहीं है. लेकिन ये प्रेम केवल चमक-धमक और दिखावे का प्रेम नहीं है. इसके पीछे बड़ी वजह है फाइनेंशियल सिक्योरिटी. भारतीय समाज में सोने को एक इनवेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है. एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जो 'आड़े वक्त में काम आ सकता है.' इस वजह से आमतौर पर शादी के वक्त एक लड़की को उसके माता-पिता और ससुराल वाले सोने के गहने जरूर देते हैं. तीज-त्योहारों पर भारत में बड़ी मात्रा में लोग सोने के गहने या सिक्के खरीदते हैं. पर क्या आपको पता है कि घर में कितना सोना रखा जा सकता है?

घर में कितना सोना रख सकते हैं?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के मुताबिक, एक शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम तक का सोना या सोने के गहने रख सकती है. अविवाहित महिला के लिए ये लिमिट 250 ग्राम तक की है. वहीं, पुरुषों के लिए यह लिमिट 100 ग्राम तक की है. वहीं, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पूरे परिवार की इनकम के हिसाब से सोना रख सकती है.

लिमिट से ज्यादा सोना घर में मिला तो क्या?

अगर आपके घर में तय लिमिट से ज्यादा सोना है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे अतिरिक्त गहनों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और सबूत मांगेगा. अगर आप ये बता पाएं कि आपके पास रखे अतिरिक्त सोने का सोर्स लीगल है तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. हो सकता है कि सोना आपको अपने पूर्वजों से विरासत में मिला हो, या फिर सोना आपको गिफ्ट में मिला हो, आप इसके सबूत दे सकते हैं. अतिरिक्त सोने को लेकर वैध दस्तावेज नहीं दे पाने पर वो सोना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीज़ भी कर सकता है.


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सोना खरीदने और बेचने, दोनों पर देना होता है टैक्स

भारत में सोना खरीदने और बेचने दोनों पर टैक्स चुकाना होता है. सोना खरीदने पर जीएसटी के तौर पर सोने की कीमत का 3 प्रतिशत चुकाना होगा. वहीं सोना बेचने में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) चुकाना होगा. अगर आप अपने पास रखा सोना 2 साल से पहले बेचते हैं तो आप STCG टैक्स के दायरे में आएंगे, और दो साल के बाद बेचते हैं तो LTCG के दायरे में आएंगे.

फिलहाल STCG 20 प्रतिशत है और LTCG 12.5 प्रतिशत. यहां यह ध्यान रखें कि टैक्स आपको प्रॉफिट पर ही चुकाना होगा. उदाहरण के लिए अगर आपने 50000 का सोना खरीदा और जब बेचने गए तब उसकी कीमत 70 हजार हो गई, तब आपको 20 हजार रुपये का प्रॉफिट होगा. इसी 20 हजार रुपए पर आपको टैक्स चुकाना होगा.

अगर आप गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो उन पर यही नियम लागू होंगे. हालांकि, अगर आप गोल्ड बॉन्ड को उसके मैच्योर होने तक रखते हैं तो आपको उस पर LTCG नहीं देना होगा.

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