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सिगरेट-तंबाकू व कोल्ड ड्रिंक पर नहीं बढ़ेगा GST, वित्त मंत्रालय ने अफवाहों पर लगाया विराम

सरकार ने कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू और उससे बने उत्पादों जैसे हानिकारक उत्पादों पर Tax की दर को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत नहीं करने का सुझाव दिया है.

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सिगरेट-तंबाकू व कोल्ड ड्रिंक पर नहीं बढ़ेगा GST, वित्त मंत्रालय ने अफवाहों पर लगाया विराम
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वित्त मंत्रालय ने उन खबरों पर विराम लगा दिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि नए साल से सिगरेट-तंबाकू व कोल्ड ड्रिंक जैसे प्रोडक्ट पर माल एवं सेवा कर (GST) 18% से बढ़ाकर 35% प्रतिशत कर दिया जाएगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने कहा कि GST परिषद ने अभी तक जीएसटी दर में किसी भी बदलाव पर विचार-विमर्श नहीं किया है. 

GST दर में किसी भी तरह का बदलाव नहीं
CBIC ने एक्स पर पोस्ट में कहा,  'वित्त मंत्री की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद ने अभी तक GST दर में किसी भी बदलाव पर चर्चा नहीं की है और मंत्रियों का समूह (जीओएम) सिर्फ 'सिफारिशें करने वाला' निकाय है. सीबीआईसी ने कहा कि जीओएम को अभी अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देना है और परिषद को प्रस्तुत करना है, जिसके बाद मीटिंग में सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.'

क्या किया जा रहा था दावा

मीडिया खबरों में दावा किया जा रहा था कि सरकार कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू और उससे बने उत्पादों जैसे हानिकारक उत्पादों पर TAX की दर को मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का सुझाव दिया है. वर्तमान में जीएसटी एक चार-स्तरीय कर संरचना है, जिसमें पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत के स्लैब हैं. सीबीआईसी ने कहा, "जीएसटी परिषद ने अभी तक जीएसटी दर में किसी भी बदलाव पर विचार-विमर्श नहीं किया है. परिषद को जीओएम की सिफारिशें भी नहीं मिली हैं.

दरअसल, जीओएम को अभी अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देना है और परिषद के समक्ष रखना है. परिषद ही जीओएम की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लेगी. इसने कहा कि जीएसटी परिषद को जीएसटी दरों में बदलाव करने समेत उनके बारे में अंतिम निर्णय लेने का भी अधिकार है.

(PTI इनपुट के साथ)

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