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EPFO Rules Changed: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कहा कि नियोक्ता केवल एक बार ही DD के जरिए अपने कर्मचारी के पुराने बकाया का भुगतान कर सकता है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियोक्ताओं की उस परेशानी को हल कर दिया, जिसमें वह दावा कर रहे थे कि तकनीकी कारणों से वे अपने कर्मचारियों को पुराना EPF का बकाया नहीं दे पा रहे हैं. ईपीएफओ ने कहा कि ऐसे नियोक्ता एक बार में डिमांड ड्राफ्ट यानी DD के जरिए कर्मचारियों के पुराने बकाया का भुगतान कर सकते हैं. EPFO ने 4 अप्रैल को सर्कुलर जारी कर इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की थी.
नियोक्ताओं का शिकायत थी कि Electronic Challan-cum-Return (ECR) प्रणाली के माध्यम से वह अपने कर्मचारियों का बकाया भुगतान नहीं कर पा रहे हैं. EPFO ने कहा कि जिन कंपनी मालिकों को यह समस्या आ रही है. वो DD के जरिए अपने कर्मचारियों का भुगतान कर सकते हैं. ईपीएफओ ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि ECR और इंटरनेट बैंकिंग भुगतान प्रक्रिया बनी रहेगी.
EPFO ने कहा कि नियोक्ता केवल एक बार ही अपने कर्मचारियों को डीडी के माध्यम से पुराने बकाया चुकाने का विकल्प चुन सकते हैं. बार-बार इसके जरिए भुगतान नहीं किया जा सकता. भविष्य में भुगतान करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना होगा. DD PFC-in-Charge के नाम पर बनाया जाएगा. यह उसी बैंक ब्रांच में देय होगा, जहां ईपीएफो का स्थानीय कार्यलय मौजूद हो.
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