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सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन (CBDT Notification) के अनुसार अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म आईटीआर-वी (ITR-V) इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा।
डीएनए हिंदी: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन (Income Tax Return Verification) की डेडलाइन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आईटीआर डाटा ट्रांसमिटिंग करने के लिए 30 दिन (120 दिनों से) कर दिया गया है. यह नोटिफिकेशन आज यानी एक अगस्त से लागू हो गया है. सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म आईटीआर-वी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा. यदि उपर्युक्त अवधि के बाद फॉर्म आईटीआर-वी जमा किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि रिटर्न जिसके संबंध में फॉर्म आईटीआर-वी भरा गया है, कभी भी जमा नहीं किया गया था और यह असेसी पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिसेंड करने के लिए बाध्य होगा और डाटा और 30 दिनों के भीतर नया फॉर्म आईटीआर-वी जमा करना होगा.
आयकर विभाग के अनुसार यह नोटिफिकेशन ई-फाइलिंग पोर्टल पर दायर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित इनकम टैक्स 9 रिटर्न डाटा के लिए लागू होगी. जिन टैक्सपेयर्स को 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अपने अकाउंट्स का ऑडिट नहीं करवाना है, उनके द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई थी. रविवार को रात 10 बजे तक 67.97 लाख से अधिक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं.
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सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन में इन प्वाइंट्स को स्पष्ट किया गया है:
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