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Air India Case: DGCA ने पायलट को 3 महीने के लिए किया ससपेंड, कंपनी पर 30 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

Air India Case: DGCA ने एयर इंडिया के एक पायलट को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है. इसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि इस पायलट ने फ्लाइट के कॉकपिट में अपनी महिला मित्र को प्रवेश दिया है.

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Air India Case: DGCA ने पायलट को 3 महीने के लिए किया ससपेंड, कंपनी पर 30 लाख रुपये का लगाया जुर्माना

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डीएनए हिंदी: नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया (Air India) के एक पायलट का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है. यह निलंबन तब किया गया जब पायलट ने दुबई से दिल्ली की उड़ान के दौरान एक महिला मित्र को हवा में कॉकपिट में प्रवेश करने की अनुमति दी. उड्डयन नियामक ने एयर इंडिया (Air India) पर सुरक्षा के प्रति संवेदनशील मुद्दे का त्वरित और प्रभावी तरीके से समाधान करने में विफल रहने पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

इसके अलावा अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त मुखर नहीं होने के लिए को-पायलट को भी आगाह किया गया है. एयर इंडिया (Air India) के पायलट पर 27 फरवरी को दुबई से दिल्ली की उड़ान के दौरान DGCA सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए एक दोस्त को कॉकपिट में जाने की अनुमति देकर सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने की जांच चल रही थी.

अप्रैल में DGCA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि यह कृत्य अस्वीकार्य है और इससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. एयर इंडिया ने भी एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने रिपोर्ट की गई घटना को नोट कर लिया है और जांच चल रही है.

बयान में कहा गया, "यात्रियों की सुरक्षा और भलाई के संबंध में एयरलाइन की शून्य-सहिष्णुता की नीति है और वह आवश्यक कार्रवाई करेगी. मामले की सूचना डीजीसीए को भी दी गई है और एयर इंडिया उनकी जांच में सहयोग कर रही है." बयान में आगे कहा गया, "हमने रिपोर्ट की गई घटना को गंभीरता से लिया है और एयर इंडिया में जांच चल रही है."

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