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ITR Filing अब होगी एकदम आसान, Income Tax वालों ने नौकरीपेशा लोगों को ये बड़ी छूट दे दी है

जिन लोगों की कमाई का प्रायमरी सोर्स सैलरी है, उन लोगों को इस साल से ITR फाइलिंग में बड़ी राहत मिलने वाली है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 1 फॉर्म में एक बड़ा बदलाव किया है.

ITR Filing अब होगी एकदम आसान, Income Tax वालों ने नौकरीपेशा लोगों को ये बड़ी छूट दे दी है
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साल का वो सीज़न अब आने ही वाला है जब हर दफ्तर के ओने-कोने में ये सवाल सुनाई देगा- तूने ITR भर लिया क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR के लिए सभी सात फॉर्म जारी कर दिए हैं. इस बार ITR1 यानी सहज फॉर्म में एक बड़ा बदलाव किया गया है. जिसका फायदा आम नौकरीपेशा वर्ग को होगा.

क्या बदलाव है ITR 1 में?

ITR 1 यानी सहज फॉर्म वो लोग भरते हैं जिनकी कमाई का प्रमुख जरिया सैलरी है. ये सबसे आसान फॉर्म माना जाता है जिसे भरने में ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है. हालांकि, अगर किसी नौकरीपेशा व्यक्ति की कमाई किसी एसेसमेंट ईयर में शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से भी हुई है तो पहले वो सहज फॉर्म नहीं भर सकता था. हालांकि, इस साल से वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए एक शर्त है जिसे पूरा करना ज़रूरी है.

बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में छूट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया है. यानी अगर किसी व्यक्ति का LTCG 1.25 लाख से कम है तो वो उसे इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. वहीं, कैपिटल गेन सवा लाख से ज्यादा होने पर 12.5 प्रतिशत का टैक्स उस गेन पर चुकाना होगा. 


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पहले LTCG टैक्स के दायरे में हो या न हो, LTCG होने पर टैक्स पेयर को Sahaj फॉर्म भरने की इजाज़त नहीं थी. उन्हें ITR 2 या ITR 3 भरना पड़ता है, जो कि ITR1 के मुकाबले ज्यादा पेचीदा हैं. हालांकि, अब ऐसा नहीं है. अब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से कम है तो टैक्सपेयर सहज फॉर्म यानी ITR1 फॉर्म का इस्तेमाल करके अपना ITR भर सकते हैं.

कब तक भरा जा सकता है ITR

सैलरी या बिजनेस से कमाई करने वाले टैक्सपेयर्स को ITR भरने के लिए फॉर्म 16 की ज़रूरत पड़ती है. अलग-अलग तरह के टैक्सपेयर के लिए फॉर्म 16, 16A, 16B, 16C आदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किए जाते हैं. इन फॉर्म्स में टैक्सपेयर की कमाई, टैक्स की देनदारी आदि का जिक्र होता है. ये फॉर्म मिड जून तक जारी कर दिए जाते हैं. इन फॉर्म्स के मिलते ही ITR भरा जा सकता है. फिलहाल ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.

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