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Bihar Election 2025: मतदाता सूची में नहीं है नाम तो ऐसे जुड़वाएं, जान लें पूरी प्रोसेस और लास्ट डेट

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है. इस बार चुनाव दो फेस में होने वाला हैं. 6 नवंबर और 11 नवंबर मतदान की तारीखें तय की गई हैं. लेकिन उससे पहले वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने की आखिरी तारीख भी बताई गई है.

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Bihar Election 2025: मतदाता सूची में नहीं है नाम तो ऐसे जुड़वाएं, जान लें पूरी प्रोसेस और लास्ट डेट

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Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों ऐलान हो चुका है. इससे पहले बिहार चुनाव के लिए मतदाताओं की सूची भी जारी कर दी गई थी. SIR प्रक्रिया के तहत बनी ये लिस्ट आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगी. इस सूची में राज्य के सभी रजिस्टर्ड मतदाताओं के नाम शामिल हैं. लेकिन अगर इस सूची में आपका नाम नहीं है तो आप इसे कैसे जुड़वा सकते हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है, आइए जानते है.  दरअसल SIR प्रक्रिया के तहत चुना आयोग ने मतदाता डेटा का सत्यापन किया था. 

कई मतदाओं के हटाएं गए नाम

इस दौरान कई संशोधन किए गए और ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे. ये वे लोग थे  जिनके दस्तावेज सत्यापन के दौरान जानकारी के आधार पर गलत पाए गए. लेकिन जिनके पास सही दस्तावेज है और गलती से उनका नाम हट गया है या फिर कोई नया-नया वोटर हुआ है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. भारत निर्वाचन आयोग ECI ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम गलती से हट गया है, तो उसे दो तरीके से फिर से अपनी जानकारी अपडेट करवाई जा सकती है.

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मतदान से 10 दिन पहले

चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव से 10 दिन पहले तक वोटिंग लिस्ट में लोग अपना नाम जुड़वा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि वोटर की उम्र कम से कम 18 साल हो इसके बाद फॉर्म 6 भरकर वो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन या पोलिंग बूथ ऑफिसर से मिलकर भी आप नाम जुड़वा सकते हैं. लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि नामांकन की आखिरी से वोटिंग लिस्ट पूरी तरह से फ्रीज कर दी जाती है. यानी की इसके बाद कोई नया नाम जोड़ा या हटाया या फिर किसी भी तरह का संसोधन नहीं किया जा सकता. इसलिए चुनाव से करीब 10 दिन पहले ही आपको नाम जुड़वा पड़ेगा. 

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